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रामनगर में खाद्य विभाग की छापेमारी, चाय और मल्टी विटामिन सिरप के 3 नमूने जांच को भेजे।

रामनगर में खाद्य विभाग की छापेमारी, चाय और मल्टी विटामिन सिरप के 3 नमूने जांच को भेजे।

 

गुरजोत सिंह राठौर – सवांददाता

 

रामनगर। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को मालधनचौड़ नंबर-4 और नंबर-2 क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। टीम ने मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों और मनोहर चाय बेचने वाले आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

 

 

 

निरीक्षण के दौरान तीन अलग-अलग विक्रेताओं से गुणवत्ता पर संदेह के आधार पर मनोहर चाय और मल्टी विटामिन सिरप के कुल तीन नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहीं, एफएसएस एक्ट-2006 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने, लाइसेंस धारक का गलत पता दर्ज होने और मौके पर खाद्य पंजीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर चार प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन/ऑफलाइन नोटिस जारी किए गए हैं।

 

 

 

विभाग ने प्रतिष्ठान संचालकों को 15 दिन के भीतर नोटिस का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, एफएसएस एक्ट की धारा 55 के तहत 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

 

 

 

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल के खाद्य सामग्री की खरीद नहीं करने, स्टॉक का रिकॉर्ड रखने और खराब व कालातीत खाद्य सामग्री का बिक्री व भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुकानों में साफ-सफाई बनाए रखने और नियमित रूप से दवा का छिड़काव करने को कहा गया है।

 

 

 

प्रतिष्ठान स्वामियों को कालातीत खाद्य सामग्री के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स रखने के निर्देश भी दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

विभाग ने खाद्य कारोबारियों से प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने तथा बिल/कैश मेमो देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दुकानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य बताया गया है।

 

 

 

विभाग ने आम लोगों से भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर इसकी सूचना विभाग को देने की अपील की है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान समेत विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।