उत्तराखण्ड हरिद्वार

नैनीताल में SIR-2026 की प्रक्रिया तेज, 2.30 लाख से अधिक नोटिस वितरित; 69 हजार से ज्यादा नोटिसों की सुनवाई पूरी।

नैनीताल में SIR-2026 की प्रक्रिया तेज, 2.30 लाख से अधिक नोटिस वितरित; 69 हजार से ज्यादा नोटिसों की सुनवाई पूरी।

 

गुरजोत सिंह राठौर-सवांददाता

 

हल्द्वानी, 17 अगस्त 2026। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत सोमवार को हल्द्वानी तहसील सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने की।

 

 

 

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस वितरण तथा दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित होने से बचाना और अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रोकना है।

 

 

 

उन्होंने बताया कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जा चुका है। नोटिस और प्राप्त दावे-आपत्तियों पर सुनवाई एवं निस्तारण की प्रक्रिया 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक चलेगी, जबकि निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

 

 

 

जनपद नैनीताल में प्रारूप निर्वाचक नामावली के अनुसार कुल 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में कुल 2,35,085 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से अब तक 2,30,222 नोटिस संबंधित मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 69,318 मतदाताओं के नोटिसों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है।

 

 

 

आधुनिक तकनीक के माध्यम से मतदाता सूची में संभावित विसंगतियों की भी पहचान की गई है। जिले में करीब 1,88,054 प्रकरण Anomaly तथा 47,031 प्रकरण No Mapping श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर जांच और सुनवाई की कार्रवाई की जा रही है।

 

 

 

अब तक जिले में फार्म-6 के 12,450, फार्म-7 के 11,599 और फार्म-8 के 7,190 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो निर्धारित अवधि में संबंधित प्रपत्र के माध्यम से दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।

 

 

 

अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे पात्र मतदाताओं को प्रक्रिया की जानकारी दें और दावे-आपत्तियां समय से प्रस्तुत कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शिता, निष्पक्षता और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

 

 

 

बैठक में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हंसा दत्त पांडे, नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए.पी. बाजपेई सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।