उत्तराखण्ड रामनगर हल्द्वानी

कालाढूंगी बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, तीन खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे।

कालाढूंगी बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, तीन खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे।

 

गुरजोत सिंह राठौर – सवांददाता

 

कालाढूंगी। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सोमवार को कालाढूंगी बाजार में आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान गुणवत्ता जांच के लिए तीन खाद्य नमूने प्रयोगशाला भेजे गए।

 

 

 

निरीक्षण के दौरान एक खुला पनीर, एक कार्बोनेटेड कैफीनयुक्त बेवरेज और एक कार्बोनेटेड बेवरेज लेमिनेटा का नमूना लिया गया। सभी नमूनों को प्रयोगशाला स्तर पर गुणवत्ता जांच के लिए भेजा गया है। टीम ने मिठाई एवं किराना कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का ही विक्रय करने के निर्देश दिए।

 

 

 

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को दुकानों एवं स्टोर की नियमित साफ-सफाई, पेस्ट कंट्रोल एवं दवाओं के निर्धारित तरीके से छिड़काव तथा कर्मचारियों का नियमित मेडिकल फिटनेस कराने के निर्देश दिए गए।

 

 

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आमजन से भी अपील की कि जहां कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो, उसकी सूचना विभाग को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

 

 

 

विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों एवं आमजन को खाद्य सुरक्षा के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट रूप से अंकित रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने तथा ग्राहकों को बिल/कैश मेमो देने के निर्देश दिए गए।

 

 

 

इसके साथ ही सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य बताया गया। खराब अथवा कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। खाद्य पदार्थों में अनियमितता पाए जाने, शिकायत मिलने अथवा नमूना फेल होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 (FSS Act) के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।